RBI Bank New Rules: लॉकर की सुविधा कई बैंकों द्वारा दी जाती है। इस Bank Locker में लोग अपने जरूरी दस्तावेज, आभूषण या कोई अन्य सामान रखते हैं, जिसकी सुरक्षा की काफी जरूरत होती है। इस कारण इसे सेफ डिपॉजिट लॉकर भी कहा जाता है। हालाँकि, बैंक इस लॉकर का उपयोग करने के लिए आपसे वार्षिक शुल्क लेता है। वैसे तो हर कोई यही मानता है कि Bank Locker में कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप लॉकर में नहीं रख सकते। आइए जानते हैं क्या हैं भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित नियम।
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Bank Locker आखिर क्या है ?
Bank Locker एक सुरक्षित स्थान है जहां लोग अपने कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक लाकर के लिए अलग-अलग आकार और साइज उपलब्ध होते हैं, जिससे ग्राहक अपने सामान के अनुसार लॉकर चुन सकते हैं। हालांकि, बैंक लाकर में कुछ चीजों को रखना मना है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Bank Locker के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनके अनुसार Bank Locker में कुछ चीजों को रखना अवैध है।
सभी Bank Locker ग्राहकों को 31 दिसंबर, 2023 तक अपने बैंकों के साथ नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। ये नए समझौते नए नियमों द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करेंगे। आरबीआई ने नए नियमों को लागू करने के तरीके पर बैंकों को कई दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश उन वस्तुओं के प्रकार जैसे मुद्दों को कवर करते हैं जिन्हें लॉकर में संग्रहीत करने से प्रतिबंधित किया गया है, लॉकर खोलने और बंद करने की प्रक्रिया और नुकसान की स्थिति में ग्राहकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया।
क्या रखा जा सकता है Bank Locker में?
भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा लॉकर धारकों को भी एक संशोधित लॉकर समझौता करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित लॉकर समझौते की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की है। भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक, बैंक लाकर का इस्तेमाल केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें आभूषण और दस्तावेज जैसी मूल्यवान चीजें संग्रहीत रख सकती हैं लेकिन नकदी और मुद्रा इसमें नहीं रख सकते है।
Bank Locker में निम्नलिखित चीजें रखी जा सकती हैं:
- गहने, जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, आदि।
- दस्तावेज, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र, आदि।
- कीमती सामान, जैसे कि सिक्के, पुराने नोट, आदि।
- अन्य वैध सामान, जैसे कि हथियार लाइसेंस, आदि।
क्या नहीं रखा जा सकता है बैंक लाकर में?
Bank Locker में निम्नलिखित चीजें नहीं रखी जा सकती हैं:
- नकदी
- विदेशी मुद्रा
- नशीले पदार्थ
- हथियार
- खतरनाक पदार्थ
क्या दो चाबियों से खुलता है Bank Locker?
क्या आप जानते है बैंक लाकर दो चाबियों से खुलता है। एक चाबी ग्राहक के पास होती है और दूसरी चाबी बैंक के पास होती है। दोनों चाबियों को एक साथ इस्तेमाल करके ही लॉकर खोला जा सकता है। दो चाबियों के इस्तेमाल का उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर किसी एक व्यक्ति के पास दोनों चाबियां हो जाएं, तो वह लॉकर को अनधिकृत रूप से खोल सकता है। दो चाबियों के इस्तेमाल से यह सुनिश्चित होता है कि लॉकर को खोलने के लिए दो लोगों की सहमति की आवश्यकता होती है।
Bank Locker की चाबी खो जाने पर, ग्राहक को बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए। बैंक ग्राहक को एक नई चाबी जारी करेगा, लेकिन इसके लिए ग्राहक को कुछ शुल्क देना होगा। अगर ग्राहक नई चाबी नहीं लेता है, तो बैंक लाकर को खोल सकता है और ग्राहक के सामान को सुरक्षित स्थान पर रख सकता है। बैंक लाकर में रखे जाने वाले सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राहक की होती है। ग्राहक को अपनी चाबी को सुरक्षित रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अपनी चाबी साझा नहीं करनी चाहिए।
Bank Locker की चाबी खो जाने पर क्या करे?
अगर Bank Locker की चाबी खो जाए, तो ग्राहक को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- बैंक को तुरंत सूचित करें। Bank Locker की चाबी खो जाने पर, ग्राहक को बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए। बैंक ग्राहक को एक नई चाबी जारी करेगा, लेकिन इसके लिए ग्राहक को कुछ शुल्क देना होगा।
- पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें। बैंक लाकर की चाबी खो जाने पर, ग्राहक को पुलिस रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। यह रिपोर्ट भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
- बैंक लाकर को सुरक्षित रखें। बैंक लाकर की चाबी खो जाने पर, ग्राहक को बैंक लाकर को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए, ग्राहक को बैंक लाकर को बंद कर देना चाहिए और लॉकर की चाबी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए।
- बैंक लाकर की नई चाबी प्राप्त करें। बैंक को सूचित करने के बाद, बैंक ग्राहक को एक नई चाबी जारी करेगा। नई चाबी प्राप्त करने के लिए, ग्राहक को बैंक में जाना होगा और कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
RBI के नए नियमों के अनुसार, बैंक लॉकर की चाबी खोने पर ग्राहक को बैंक को तुरंत सूचित करना होगा। बैंक ग्राहक को एक नई चाबी जारी करेगा, लेकिन इसके लिए ग्राहक को कुछ शुल्क देना होगा। अगर ग्राहक नई चाबी नहीं लेता है, तो बैंक लॉकर को खोल सकता है और ग्राहक के सामान को सुरक्षित स्थान पर रख सकता है। RBI के नए नियमों के बारे में जानकारी होना महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी कानूनी परेशानी में न पड़ें। अगर आप बैंक लॉकर में कोई भी अवैध चीज रखते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कब बैंक खुद से तोड़ सकता है लॉकर?
बैंक खुद से लॉकर तोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थितियाँ हैं:
- अगर ग्राहक लॉकर की चाबी खो देता है, तो बैंक ग्राहक को एक नई चाबी जारी कर सकता है। हालांकि, अगर ग्राहक नई चाबी लेने से इनकार कर देता है, तो बैंक लॉकर को तोड़ सकता है और ग्राहक के सामान को सुरक्षित स्थान पर रख सकता है।
- अगर बैंक को लगता है कि लॉकर को अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वह लॉकर को तोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर बैंक को पता चलता है कि लॉकर में कोई अवैध सामान रखा गया है, तो वह लॉकर को तोड़ सकता है।
- बैंक लॉकर के रखरखाव के लिए लॉकर को तोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर लॉकर में कोई खराबी आ जाती है, तो बैंक लॉकर को तोड़ सकता है और उसे ठीक कर सकता है।
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