ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर Reserve Bank की बड़ी कार्रवाई, भुगतना होगा 16 करोड़ का जुर्माना

जैसा कि आप जानते हैं भारत में सभी बैंकों को किन नियमों का पालन करना है यह Reserve Bank तय करता है। RBI के नियमों का पालन नहीं करने पर केंद्रीय बैंक द्वारा उन बैंकों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियामकीय नियमों का पालन नहीं करने के चलते ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक पर कड़ी कार्रवाई की गई है।

मंगलवार को Reserve Bank द्वारा जानकारी दी गई कि ICICI बैंक पर 12.19 करोड़, वहीं कोटक महिंद्रा बैंक पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।

Reserve Bank ने कार्रवाई के लिए बताया ये कारण

निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक ICICI बैंक पर ‘ऋण एवं अग्रिम-सांविधिक और अन्य प्रतिबंधों’ एवं ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग’ से जुड़े मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए यह कार्रवाई की गई है और जुर्माना लगाया गया है।

Reserve Bank द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक पर जुर्माना इसलिए लगा है क्योंकि बैंक ने ‘वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’, ‘वसूली एजेंटों’, ‘ग्राहक सेवा’ एवं ‘ऋण और अग्रिम-वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों’ से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया। RBI ने बताया कि दोनों ही मामलों में जो जुर्माना लगाया गया है वह नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है।

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RBI द्वारा बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन अथवा समझौते की वैधता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले भी केंद्रीय बैंक ने कुछ अन्य बैंकों के खिलाफ भी बड़ी करवाई की थी। RBI द्वारा इस प्रकार के कठोर कदम अक्सर उठाये जाते हैं, जिससे की ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।

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