Bihar Electronic Vehicle Policy 2023: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट में महत्वपूर्ण बैठक बिठाया गया। इस बैठक में कई सारे समस्या के बारे बातचीत किया गया और कुल 23 एजेंडों पर मुहर लगाया गया। इस बार सरकार ने वायु के गुणवत्ता में सुधार लाने की उद्देश्य से बातचीत किया है और एक नया नीति की घोषणा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने Electronic Vehicle Policy 2023 को कैबिनेट से स्वीकृति दे दिया है और आप इस नीति के तहत राज्य सरकार ने दो पहिया से लेकर चार पहिए वाहन की खरीद पर बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है।
सरकार के इस Electronic Vehicle Policy के तहत अब राज्य में दो पहिया सहित सभी प्रकार के वाहन को खरीदने पर दिया जाएगा भारी सब्सिडी इसी के साथ रोड टैक्स में भी छूट दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार में रहते हैं और Electronic Vehicle Policy के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आज आपको यह पोस्ट अंत तक पढ़ना होगा। आज हम आपको बिहार सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया Bihar Electronic Vehicle Policy 2023 के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में नया अपडेट क्या आया है वह भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सरकार का नया अभियान के बारे में।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Bihar Electronic Vehicle Policy 2023) के तहत दोपहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन को सरकार ने भारी छूट देने का निर्णय लिया है। दो पहिया वाहनों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं प्रथम 10,000 वाहनों की खरीद पर 5,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यह सब्सिडी साढ़े सात हजार रुपए की होगी। तीन पहिया वाहन तीन पहिया माल वाहक वहां और तीन पहिया यात्री वाहन में मोटर वाहनों को प्रथम 1000 वाहनों के निबंधन में 75% छूट दी जाएगी।
10,000 वाहन बिक जाने के बाद 50% छूट मिलेगी। जबकि चार पहिया वाहनों को प्रति किलो वाट के हिसाब से छूट मिलेगी यह छूट सामान्य के लिए अधिकतम सवा लाख रुपए की जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की होगी यह छूट भी 1000 वाहनों तक की लागू होगी।
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दो पहिया वाहनों पर मिलने वाली छूट
दो पहिए वाहनों के लिए बिहार सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है उसके तहत राज्य में पहले 10,000 इलेक्ट्रॉनिक दो पहिया वाहन की खरीद पर सरकार ₹5,000 प्रति वाहन सब्सिडी देगी। लेकिन यह सभी लोगों के लिए नहीं है। बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह सब्सिडी 7500 प्रति वाहन होगी यानी कि अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग-अलग राशि बनाया गया है। सिर्फ सब्सिडी ही नहीं बल्कि इसके साथ रोड टैक्स में भी 75% की सब्सिडी दिया जाएगा।
पहली स्टेज में 10,000 वाहनों की खरीद पर यह छूट दिया जाएगा। यानी कि जो भी पहले 10,000 के अंदर आएगा सिर्फ उसी को यह सब्सिडी दिया जाएगा यानी कि सरकार द्वारा यह छूट पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। 10,000 के बाद खरीद जाने वाले दो पहिए वाहन पर खरीदने वाले को Road Tax में 50% की सब्सिडी दिया जाएगा यानी की 75% दिया जाएगा सिर्फ 10000 के अंदर आने वाले लोगों को।
तीन पहिया और चार पहिया वाहन पर इतनी मिलेगी छूट
अगर बात करें तीन पहियों वाली व्हीकल की तो बिहार सरकार ने इन वाहनों पर भी भारी छूट और सब्सिडी दिया है। इस Bihar Electronic Vehicle Policy के अनुसार तीन पहियों और चार पहियों वाली वहां की खरीद पर 50% की सब्सिडी दिया जाएगा। तीन पहियों माल वाहक की खरीद पर निबंध में 50% की छूट दी जाएगी और इसी प्रकार से चारपाईयों यात्री वाहन के पहले 1000 की खरीद पर सरकार SC/ST कैटेगरी के लोगों को ₹10000 प्रति किलो वाट और अधिकतम 1.5 लाख तक अनुदान देगा।
इस श्रेणी में सामान्य वर्ग के लोगों के खरीदारी में अधिकतम 1.25 लाख की छूट दिया जाएगा। यानी कि जो भी पहले इस नीति के अनुसार वाहन खरीदने आएगा उनको ही ऐसा लाभ दिया जाएगा। बिहार इलेक्ट्रॉनिक वहां नीति के लागू होने तक यानी अगले 5 साल तक वाहनों के निबंधन में 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
सरकार की Bihar Electronic Vehicle Policy से यह छूट सिर्फ पहली 1000 वाहनों की खरीद तक लागू होगी। और इसके साथ ही उन 1000 वाहनो को मोटर वाहन टैक्स में 75% की छूट मिलेगी। इस 1000 वाहन बिक जाने के बाद वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में 50% छूट 5 साल तक जारी रहेगी।
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भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन के लिए भी छूट का प्रावधान
इलेक्ट्रॉनिक वहां नीति में यह भी प्रावधान है कि बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले दो वर्ष तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक चार पहिए वाहन और तीसरे वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चार पहिए वाहन और चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन उनके बेरा में शामिल करना होगा।
Bihar Electronic Vehicle Policy के तहत हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन जो की माल वाहक गाड़ी है उनके खरीद और निबंधन में 50% के छूट दिया जाएगा। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन यानी कि बस और मालवाहक गाड़ियों के लिए 75% तक का छूट दिया जाएगा। यह छूट दो वर्षों तक दिया जायेगा और उसके बाद 50% की रियायत मिलेगी।
चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी सब्सिडी
ऊपर दिए गए सभी विशेषता के अलावा भी इस कैबिनेट में कई अन्य सुविधाओं के ऊपर भी बातचीत किया गया है। कैबिनेट ने राज्य के 6 प्रमुख शहरों मैं New PM Bus Seva Yojana के तहत 400 इलेक्ट्रिक बेसन की सेवा बहाल करने की स्वीकृति दिया है। इसमें पटना शहर में 150 इलेक्ट्रिक बस और शेष सभी पांच शहरों के लिए 50-50 बसों का परिचालन किया जाएगा इसमें कुल राशि का 60% वहां केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि इस अभियान को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा चलाए जाएंगे।
कैबिनेट ने राज्य सरकार के सभी विभाग बोर्ड निगम और अन्य कार्यालय में 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रिपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रेपिंग की स्वीकृति भी दिया है। इसके लिए MSTC के पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी करते हुए पुराने वाहनों की स्क्रेपिंग किया जाएगा और उनकी जगह नए वाहन लगाए जाएंगे यानी कि सरकार ने अब हवा यानी वायु को शुद्ध बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू कर दिया है।
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निष्कर्ष
उम्मीद आपको हमारा आज का यह अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर आप भी इस Bihar Electronic Vehicle Policy 2023 के अनुसार इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको हमारे वेबसाइट के साथ बने रहना पड़ेगा। क्योंकि हम इस नीति में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। इसके लिए आपको बस हमारे इस जानकारी को आगे शेयर करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक या अपडेट पहुंच सके। और इस नीति में आवेदन करने के लिए हमारे वेबसाइट के साथ बने रहिए।