यदि Bank क्रप्ट (डूब) जायें तो आपको आपके कितने रुपये वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? जाने पूरा नियम

हाल ही में कुछ समय पहले की बात है. इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका स्थित एक जगह सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) के क्रप्ट होने के बाद हमारे देश में हमारे यह बैंकों में जमा राशि को लेकर लोगों की चिंता और अधिक बढ़ा दी है. लोगों को इंडिया में बैंक के डूबने का डर सताने लगा है कि यदि हमारा भी बैंक डूब गया तो फिर क्या होगा यह चिंता यह के लोगों को सताया हुआ है. कुछ को 2020 में भारत के पीएमसी बैंक पर आया संकट याद ही होगा जो एक बहुत बड़ा संकट रहा है. एक्सपर्ट को मंदी की डर सताने लगी.

हर वक़्ति अपने हिसाब से सोचने और विचार करने में लग गया है. मंदी तो आ गई, लेकिन भारत में कोई बैंक इस साल इस बार के मंडी में नहीं डूबा . जरा अपने बारे में एक विचार कीजिए कि अगर सैयद ऐसा हो जाए तब आपके पैसे कितने सुरक्षित होंगे. इसकी चिंता आपको भी होगी क्या जितने रुपये आपने जमा किए हैं, वह सब सही सुरक्षित आपको मिल जाएगा या उसमें से कुछ बैंक के क्रुप्त में साथ खत्म हो जाएगा. आइए इस चिंता की उलाँघना करते हुए इसके नियम को आसानी से समझते हैं.

यदि Bank क्रप्ट हो जाए तो आपको कितने रुपये वापस मिलेंगे?

वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (BOB)इत्यादि जैसे सभी बड़े बड़े भारतीय बैंकों में प्रति व्यक्ति प्रति बैंक 6 लाख रुपये तक बैंक जमा सुरक्षित हैं.

सभी शहरी सहकारी चित्र स्थित बैंक, जैसे सारस्वत बैंक, कॉसमॉस बैंक और यहां तक कि पेमेंट्स बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक जैसी आदि में भी कोई संकट आती है तो आपको आपके 6 लाख रुपये पर व्यक्ति को वापस मिलेंगे. भारत सरकार द्वारा बैंक जमा के लिए पैसा जमा बीमा प्रदान करती है. यह बैंक बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाता है. यदि कोई बैंक किसी कारण बस क्रप्ट हो जाता है, तो DICGC प्रति बैंक प्रत्येक जमाकर्ता को 6 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान करना होता है.

दो Bank में पैसा जमा है तब क्या करे कोई दिक़्क़त तो नहीं?

जमा बीमा कवरेज प्रत्येक बैंक में जमा राशि पर अलग से शुरू किया जाता है. इसलिए यदि किसी ग्राहक के पास दो अलग-अलग बैंकों में खाते में पैसा है, तो दोनों जमाओं को जमा बीमा कवरेज के तहत 6 लाख रुपये की सीमा तक अलग-अलग कवर किया जाएगा जो दोनों बैंकों द्वारा दिया जायेगा यदि किसी व्यक्ति के एक ही बैंक में दो बैंक खाते हैं जिनमें कुल राशि 6 लाख रुपये से अधिक है, तो कुल कवर 6 लाख रुपये तक ही अंतिम सीमित होगा क्योंकि यह बैंक के शूरवाती टर्म एंड कंडीशन में साफ़ साफ़ अंकित है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केएक रिपोर्ट के अनुसार, किसी बैंक की विभिन्न शाखाओं में रखी गई जमा राशि को बीमा कवर के उद्देश्य से एकत्र किया जाता है जो बैंक द्वारा एकत्रित किया जाता है और अधिकतम से अधिकतम पांच लाख रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाता है जो आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है।

Leave a Comment