UP Divyang Punarvasan Yojana 2024: सरकार द्वारा विकलांग लोगों को दिया जा रहा है 20 हजार तक की आर्थिक सहायता, जान लीजिए आवेदन का तरीका

UP Divyang Punarvasan Yojana 2024: उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा अपने राज्य में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नया अभियान का शुरूआत किया गया है इसका नाम है Uttar Pradesh Divyang Punarvasan Yojana। सरकार इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी और जिनका उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है उन सभी दिव्यांग व्यक्तियों को 10000 से लेकर 20000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और Divyang Punarvasan Yojana के तहत ₹20000 तक का आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको Divyang Punarvasan Yojana में आवेदन करना होगा। लेकिन आवेदन से पहले आपको Divyang Punarvasan Yojana के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है नहीं तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो सकता है। जिन भी आवेदक के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक है उनको सरकार द्वारा यह आर्थिक सहायता दिया जाएगा।

तो अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया UP Divyang Punarvasan Yojana के तहत आर्थिक सहायता पाना चाहते हैं तो आपको आज का यह पोस्ट अंत तक पढ़ना होगा। आज के पोस्ट में हम UP Divyang Punarvasan Yojana के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे Divyang Punarvasan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के तहत दिए जाने वाले आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जान लेते हैं Divyang Punarvasan Yojana में आवेदन करने का सबसे आसान तरीका।

UP Divyang Punarvasan Yojana क्या है ?

उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी द्वारा UP Divyang Punarvasan Yojana को 15 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी है, आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है (दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक होना होगा) तो आप दिव्यांग पुनर्वसन योजना में आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों को अपना सरोजगार शुरू करने के लिए 10 से 20 हजार रुपए तक का सहायता लोन के रूप मे दिया जाता है। इसके बाद आप इन लिए गए पैसों को आसान किस्तों में चुका सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना होगा इसके साथ ही आवेदक के पास दुकान निर्माण हेतु अपना 110 वर्ग फुट भूमि या आवेदक को अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने या लेने में समर्थ होना होगा।

कुंडो रारी तरीके स्टोर के तहत ये राशि कैसे दिया जायेगा ?

अगर आप उत्तर प्रदेश के दिव्यांग पुनर्वसन योजना में आवेदन करते हैं तो इस योजना में आपका आवेदन स्वीकार करने के बाद आपको दुकान निर्माण के लिए ₹20000 दिया जाएगा और इसके बाद दुकान को संचालन करने के लिए भी अलग से ₹10000 की धनराशि प्रदान किया जाएगा। जो ₹20000 रुपए आपको शुरू में दिया जाएगा उस राशि मे से 15000 रुपए 4% ब्याज पर लोन के रूप में और ₹5000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

इसी प्रकार जब आप अपना दुकान को संचालन करना शुरू करेंगे तब आपको ₹10000 रुपए दिया जाएगा जिसमें से 7500 हजार की धनराशि 4% ब्याज पर दिया जाएगा और 2500 रुपए आपको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। लोन लेने के बाद आप अपने हिसाब से 3 महीने के बाद से किश्त भरना शुरू कर सकते हैं। आप 3 महीने के अंतर अंतर ₹500 रुपए करके अपने लोन को चुका सकते हैं। देखा जाए तो दिव्यांग पुनर्वसन योजना के तहत दिए जाने वाले ₹20000 रुपए दिव्यांग व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए एक बहुत ही बढ़िया सहायता है।

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UP Divyang Punarvasan Yojana के लिए आवश्यक दस्ताबेज ?

उत्तर प्रदेश में रहने वाले विकलांग व्यक्ति Divyang Punarvasan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। नीचे हमने उन दस्तावेजों का नाम बताया है जो की आवेदन करने के लिए आपको आपके पास रखना होगा –

  • विकलांग व्यक्ति का आधार कार्ड
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग व्यक्ति की बैंक पासबुक कॉपी
  • एक एक्टिव मोबाइल नंबर
  • व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • दुकान के लिए कागजात

UP Divyang Punarvasan Yojana मे आवेदन कैसे करें?

अगर आप UP Divyang Punarvasan Yojana में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नीचे बताया है। आप हमारे बताए गए प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं और दिव्यांग पुनर्वसन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं –

  • सबसे पहले आपको ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा जो कि इस लिंक से जा सकते हैं।
  • इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा।

UP Divyang Punarvasan Yojana

  • अब आपको New Entry Form ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसको ध्यान पूर्वक भरना होगा।

UP Divyang Punarvasan Yojana

  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको कुछ दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करना होगा।
  • अपलोड करने के बाद अंत में सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन कंपलीट हो जाएगा।
  • इसी प्रकार आपका एप्लीकेशन कंपलीट हो जाएगा।

ऊपर हमने जो तरीका बताया है इस तरीके को फॉलो करके आप घर बैठे आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप की मदद से उत्तर प्रदेश दिव्यांग पुनर्वसन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन खुद आवेदन करने में समस्या है तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जा सकते हैं और इस दिव्यांग पुनर्वसन योजना में आवेदन कर सकते हैं।

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निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए UP Divyang Punarvasan Yojana में आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा शुरू किया गया यह एक बेहतरीन योजना है उन विकलांग व्यक्तियों के लिए जो कि अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आज के पोस्ट में हमने दिव्यांग पुनर्वसन योजना में आवेदन करने के लिए पूरी जानकारी दिया है।

अगर आप इस योजना में आवेदन करते हैं तो आपको भी 10000 रुपए से लेकर 20000 रुपए तक का आर्थिक सहायता मिलेगा। उम्मीद है आज का यह पोस्ट आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर यह पोस्ट आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही अपडेट आगे भी पानी के लिए हमारे वेबसाइट में विजिट करते रहे।

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