2011 में SEBI ने क्या आदेश दिया था?
सेबी ने 2011 में, सहारा ग्रुप की दो कंपनियों ‘Sahara India Real Estate Corporation Limited (SIREL)‘ और ‘Sahara Housing Investment Corporation Limited (SHICL)‘ को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड Optionally Fully Convertible Debentures (OFCD) के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्ड्स के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाई गई रकम को वापस करने का आदेश दिया था।
सेबी ने यह आदेश तब दिया था जब Sahara Group ने इन बॉन्ड्स को जारी करने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली थी। सेबी का मानना था कि, इन बॉन्ड्स को जारी करने से निवेशकों के हितों को खतरा हो सकता है।सेबी के आदेश के बाद सहारा ग्रुप ने निवेशकों को पैसे वापस करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इसके बाद सेबी ने सहारा ग्रुप की संपत्तियों को जब्त कर लिया और उन्हें बेचकर निवेशकों के पैसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू की।
Sahara India के निवेशकों को सबसे पहले Sahara India Refund Portal पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए आवेदन करना होगा।सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशकों को कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे की सहारा इंडिया से निवेश के लिए प्राप्त डिबेंचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी इत्यादि। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर आवेदन करने के बाद निवेशकों को अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए समय-समय पर पोर्टल पर जाना चाहिए।
यदि किसी निवेशक का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे उसके पैसे वापस करने के लिए एक तिथि निर्धारित की जाएगी। निर्धारित तिथि पर निवेशक अपने बैंक खाते में अपना पैसा प्राप्त कर सकेगा।
After Subrata Death Sahara Refund Update – सुब्रत रॉय के निधन के बाद सेबी का नया अपडेट
जितने भी लोग Sahara Refund Portal में आवेदन किया था उन लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला है। सुब्रत राय के निधन के बाद सेबी ने यह कहा है कि वह सहारा ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री जारी रखेगा और निवेशकों के पैसे वापस कर देगा। इसीलिए जो भी लोग अभी तक आशा बनाए हुए हैं कि उनका शहर का पैसा वापस मिलेगा तो उनके लिए बता देना चाहता हूं कि आप लोग आशा मत छोड़ना क्योंकि आप लोगों का पैसा अभी भी वापस कर देने का ही अपडेट मिल रहा है।
सेबी की तरफ से इतना ही बताया गया है कि सुब्रत राय के निधन के बाद भी यह प्रक्रिया नहीं रुकेगा। निवेशकों को अपना पैसा अपने बैंक खाते में जरूर वापस मिलेगा इसीलिए वह टेंशन ना ले और थोड़ा इंतजार करें। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि Sahara group की संपत्तियों की बिक्री से इतने पैसे मिलेंगे की सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। यदि सहारा ग्रुप की संपत्तियों की बिक्री से सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाता है तो सेबी को बाकी पैसे निवेशकों को वापस करने के लिए दूसरे विकल्पों का जुगाड़ करना पड़ेगा।
2011 के आदेश के मुताबिक, निवेशकों को पैसा उनके बैंक खाते में बहुत जल्द ही आ जाना चाहिए था लेकिन यह हादसा हो जाने के बाद सेबी ने कुछ समय मांगा है निवेशकों से ताकि उनका पैसा बैंक खाते में भेजा जा सके।
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निष्कर्ष
Sahra India के 25000 करोड़ रुपये का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। सेबी निवेशकों को उनके पैसे वापस करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि, सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल सकेगा। इसीलिए जो भी निवेशक अपना पैसा वापस जाता है उनको अवश्य सहारा रिफंड पोर्टल में जाकर अपना आवेदन करना चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन को भी सक्सेसफुली करना चाहिए ताकि उनको पैसा वापस मिल सके। अंतिम बात यही कहना चाहूंगा कि पैसा आज या तो कल मिलेगा कल जरूर यही अपडेट मिल रहा है SEBI के तरफ से।